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जम्मू और कश्मीर
Jammu HC का फैसला, सभी नई नियुक्तियों में वैध और पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित हो
Ratna Netam
7 May 2026 4:55 PM IST

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Jammu.जम्मू: जम्मू उच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी सरकारी या शासकीय संस्थान में खाली पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को रेगुलर भर्तियों का समर्थन करना चाहिए। न्यायालय ने यह रुख नौकरी में पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है।
न्यायालय ने कहा कि सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थानों में नियुक्तियां केवल वैध और तयशुदा नियमों के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि नए नियुक्त कर्मचारियों को भविष्य में रेगुलर भर्ती प्रक्रियाओं और पदोन्नति नियमों का पालन करना आवश्यक है।
मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, "सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना समाज और राज्य दोनों के हित में है। किसी भी प्रकार की अनियमित नियुक्ति से जनता का विश्वास डगमगा सकता है।"
जम्मू उच्च न्यायालय का यह निर्देश पूर्व में किए गए अनियमित या अस्थायी नियुक्तियों के मामलों की जांच और सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने अधिकारियों को आगाह किया कि भविष्य में कोई भी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय सरकारी संस्थानों में नियुक्तियों की वैधता और कर्मचारी संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों में भरोसा कायम होगा।
जम्मू के सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अब सभी भविष्य की नियुक्तियां रेगुलर भर्ती नियमों और चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी। इसके तहत सुनिश्चित किया जाएगा कि नियुक्त कर्मचारियों को शासनिक दिशा-निर्देशों और सेवा नियमों का पालन करना अनिवार्य हो।
न्यायालय ने यह भी कहा कि भविष्य में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को संपूर्ण प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि वे पद की जिम्मेदारियों और नियमों के अनुरूप कार्य कर सकें।
इस निर्णय के बाद जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सकारात्मक चर्चा शुरू हो गई है। कर्मचारी संगठन और जनप्रतिनिधियों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि यह पारदर्शिता और नियमों के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
न्यायालय के निर्देश के अनुसार, भविष्य में खाली पदों पर नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों और संबंधित विभागों को इस दिशा में विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है।
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