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Jammu-Kashmir: लेह में एक नया आदेश जारी किया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लेह में नए प्रतिबंध लगाए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।आदेश के अनुसार, बिना अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जा सकेगा। इसके अलावा, वाहनों या अन्य लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई बयान देने की अनुमति नहीं है जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो या कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो।
इसके अलावा, लेह तहसील में पाँच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। ज़िला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से सहयोग करने और शांति बनाए रखने का भी आग्रह किया है।
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