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Jammu-Kashmir: रामबन पुलिस ने बोवाइन तस्करी (गाय-बैलों की गैरकानूनी ढुलाई) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 30 लाख रुपये कीमत की तीन गाड़ियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत की गई।
यह कदम एफआईआर नंबर 181/2025 की जांच पूरी होने के बाद उठाया गया। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत दर्ज की गई थी। जांच में पता चला कि आरोपी काफी समय से बोवाइन तस्करी कर रहे थे और इसी अपराध से कमाए गए अवैध पैसों से उन्होंने वाहन खरीदे थे।
जांच में यह भी साबित हुआ कि आरोपियों द्वारा खरीदी गई तीनों गाड़ियां अपराध से कमाई गई संपत्ति से ही खरीदी गई थीं। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की। आदेश मिलने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने निम्न वाहन जब्त किए:
JK19A-4677 – मालिक: अर्बाज़ खान
JK19A-5274 – मालिक: परवेज़ खान
JK19A-1274 – मालिक: मोहम्मद शफ़ी
इनकी कुल कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस का कहना है कि बोवाइन तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा और ऐसे अपराधों से जुड़ी अवैध संपत्ति को कानून के तहत जब्त किया जाता रहेगा।
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