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जम्मू और कश्मीर
Jammu-Kashmir: केंद्र सरकार का अहम फैसला इस दवा की बिक्री पर लगा Ban
Sarita
1 Jan 2026 11:53 AM IST

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Jammu-Kashmir: केंद्र सरकार ने लोकप्रिय दर्द और बुखार की दवा नाइमे सुलाइड की 100 mg से अधिक वाली इमीडिएट-रिलीज़ गोलियों और सिरप पर तुरंत रोक लगा दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अधिक खुराक से लीवर (यकृत) को गंभीर नुकसान होने का खतरा है।इस रोक की सिफारिश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने की थी। सरकार ने कहा है कि मरीजों के लिए अब भी सुरक्षित दवाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि हाई-डोज नाइमे सुलाइड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। अब 100 mg तक की नाइमे सुलाइड सामान्य बुखार और दर्द के लिए ली जा सकती है। सिर्फ इमीडिएट-रिलीज़ हाई-डोज दवाओं पर रोक है।
नाइमे सुलाइड एक NSAID (नॉन-स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग) है। दुनिया के कई देशों में इसके कारण लीवर को नुकसान और मौत के मामले सामने आए हैं। इसलिए यूके, यूएस और फिनलैंड में इसे पहले ही बैन किया जा चुका है। भारत में यह दवा पहले से ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों और पशुओं के लिए बैन है। इस साल जनवरी में पशुओं के लिए और अप्रैल में हाई-डोज लोगों के लिए भी रोक लगाई गई थी।नए आदेश के अनुसार फार्मासिस्टों को 100 mg से अधिक वाली दवा बेचना बंद करनी होगी। आम लोगों के लिए चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैरासिटामॉल और इबुप्रोफेन जैसे सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दवा की सप्लाई में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
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