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J-K में नौकरी धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल

Srinagar : जम्मू और कश्मीर की क्राइम ब्रांच की स्पेशल क्राइम विंग ने विदेश में नौकरी दिलाने के वादे से जुड़े एक धोखाधड़ी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। यह कार्रवाई COVID-19 महामारी के दौरान मिली एक शिकायत के बाद शुरू हुई जांच के आधार पर की गई है। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस मामले के संबंध में, डोडा जिले के टेंडाला के रहने वाले फरहत अब्बास मलिक के खिलाफ श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट दाखिल की गई है।
चल रही जांच के सिलसिले में मलिक पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया है।यह मामला तब सामने आया जब एक शिकायत मिली। इस प्रक्रिया के दौरान, शिकायतकर्ता का संपर्क "फ्लाई हाई बिजनेस कंसल्टेंट" नामक एक कार्यालय से हुआ, जिसे कथित तौर पर आरोपी ही चलाता था।
आरोपी ने विदेश में अच्छी वेतन वाली नौकरी दिलाने का वादा किया और इसी बहाने शिकायतकर्ता को बड़ी रकम देने और अपने मूल दस्तावेज़ जमा करने के लिए मना लिया।जांच के दौरान, यह साबित हो गया कि आरोपी ने विदेश में नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की थी। उसने न तो नौकरी का इंतज़ाम किया और न ही पैसे वापस किए।सबूतों से यह भी पता चला कि आरोपी ने गलत तरीके से आर्थिक लाभ कमाने के लिए जानबूझकर शिकायतकर्ता को गुमराह किया था।पूछताछ के दौरान, आरोपी ने विदेश में नौकरी दिलाने के वादे पर शिकायतकर्ता से पैसे लेने की बात स्वीकार की, लेकिन वह अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहा।उसने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता का मूल पासपोर्ट, जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, खो गया है। इसके चलते, सबूतों को गायब करने के आरोप में IPC की धारा 201 भी जोड़ दी गई।
जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई, और वह फिलहाल श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद है। अब न्यायिक कार्यवाही के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। (ANI)





