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SRINAGAR.श्रीनगर: क्राइम ब्रांच कश्मीर (CBK) की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने आज बडगाम जिले में एक विवादित प्रॉपर्टी से जुड़े धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में चार्जशीट दायर की। CBK ने एक बयान में कहा कि चार्जशीट चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, बडगाम की कोर्ट में FIR नंबर 61/2023 के संबंध में जमा की गई, जो पुलिस स्टेशन EOW-कश्मीर में IPC की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई थी। यह मामला बडगाम के ओमपोरा स्थित गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी में प्लॉट नंबर 1165, जिसका माप 30×50 फीट है, के संबंध में कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़ा है। CBK के अनुसार, यह मामला एक महिला की लिखित शिकायत के बाद शुरू किया गया था, जिसने प्लॉट पर कानूनी मालिकाना हक का दावा किया था। उसने आरोप लगाया कि उसने यह प्रॉपर्टी मूल आवंटनकर्ता से शुरू होने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी की एक वैध श्रृंखला के माध्यम से हासिल की थी, "लेकिन एक अन्य व्यक्ति एक अलग सेट के दस्तावेजों के आधार पर एक साथ मालिकाना हक का दावा कर रहा था, जिससे धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का संदेह पैदा हुआ।"
जांच के दौरान, शिकायतकर्ता, मूल आवंटनकर्ता सतीश कुमार शर्मा और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने कहा कि सब रजिस्ट्रार बडगाम और सब रजिस्ट्रार-IV, दूसरे एडिशनल मुंसिफ, जम्मू के कार्यालयों से आधिकारिक सत्यापन मांगा गया, जिससे यह स्थापित हुआ कि आरोपी के पक्ष में 2010 में कथित रूप से निष्पादित एक अपरिवर्तनीय जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी पंजीकृत नहीं हुई थी। CBK ने कहा, "मूल आवंटनकर्ता ने स्पष्ट रूप से ऐसे किसी भी दस्तावेज को निष्पादित करने या उसमें उल्लिखित पते पर कभी रहने से इनकार किया।" जांच में आगे पता चला कि आरोपी, जिसकी पहचान गुलाम मोहि-उद-दीन डार, पुत्र मोहम्मद शब्बन डार, निवासी नौगाम बाईपास, श्रीनगर के रूप में हुई है, ने प्लॉट पर मालिकाना हक का दावा करने और आगे के लेनदेन करने के लिए धोखाधड़ी से जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। CBK ने कहा कि J&K हाउसिंग डिपार्टमेंट से प्राप्त पुष्टि ने शिकायतकर्ता को वैध मालिक के रूप में मान्य किया। तदनुसार, EOW कश्मीर ने IPC की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया और न्यायिक निर्धारण के लिए सक्षम अदालत में चार्जशीट दायर की।
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