जम्मू और कश्मीर

कैट ने जल शक्ति कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया: Som Nath

Triveni
27 April 2025 5:29 PM IST
कैट ने जल शक्ति कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया: Som Nath
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UDHAMPUR उधमपुर: जल शक्ति/पीएचई कर्मचारी एवं श्रमिक संघ के नेता एवं जिला अध्यक्ष सोम नाथ ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal ने जल शक्ति/पीएचई कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। आज यहां पीएचई परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता सोम नाथ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में चल रहे एक मामले के अनुसार जल कार्य पीएचई कर्मचारी संघ के पक्ष में स्थगन दिया गया था। अब यह विभाग एवं कार्यालय जल शक्ति (पीएचई) कर्मचारी एवं श्रमिक संघ के नाम से जाना जाता है। स्थगन आदेश का नेतृत्व उधमपुर विंग ने किया था, लेकिन इस निर्णय का लाभ जम्मू प्रांत के सभी कर्मचारियों को दिया गया है। वर्ष 2012 में उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया था,
जब सरकार ने आदेश जारी किया था कि पीएचई विभाग के फील्ड कर्मचारियों का वेतन संबंधित कर्मचारी द्वारा फील्ड क्षेत्र के संबंधित पंच/सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद जारी किया जाएगा। अक्टूबर 2012 में मामले की पहली सुनवाई पर ही उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी थी। न्यायालय में केस लड़ा, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं हटाया गया। 2021 में मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया। न्यायाधिकरण ने अब पीएचई कर्मचारियों और श्रमिकों के पक्ष में अपने अंतिम फैसले के माध्यम से उक्त आदेश को अंततः रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जल शक्ति/पीएचई कर्मचारियों और श्रमिकों की जीत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे- विजय कुमार शर्मा, सूरज प्रकाश, दिनेश केसर, करण सिंह, मोहन सिंह, प्रभु लाल, माखन चंद और शंकर दास।
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