जम्मू और कश्मीर

एसी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 5 विशेष अदालतों को मंजूरी दी

Prachi Kumar
22 Feb 2024 2:06 AM GMT
एसी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 5 विशेष अदालतों को मंजूरी दी
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केंद्रशासित प्रदेश पर 4.65 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।
जम्मू: उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) ने सहायक कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के साथ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए पदों के साथ-साथ अनंतनाग के जिलों में एक-एक विशेष अदालत के निर्माण को मंजूरी दे दी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में बारामूला, जम्मू, पुलवामा और श्रीनगर।
राजीव राय भटनागर, उपराज्यपाल के सलाहकार; अटल डुल्लू, मुख्य सचिव; बैठक में उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मंदीप कुमार भंडारी शामिल हुए।
ऐसा थाना सिंह बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स नामक मामले में उच्च न्यायालय और अरशद अहमद अल्लाई बनाम यूटी ऑफ जम्मू-कश्मीर नामक मामले में उच्च न्यायालय जम्मू-कश्मीर के आदेशों के अनुपालन में किया गया है।
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति के एक प्रस्ताव में सिफारिश की गई है कि कम से कम उन जिलों में विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए जहां एनडीपीएस मामलों की लंबित संख्या 500 से अधिक है जिसे मुख्य न्यायाधीश ने भी मंजूरी दे दी है। इस कदम से केंद्रशासित प्रदेश पर 4.65 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

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