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हिमाचल प्रदेश
विनिर्माण प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर YL Pharma's का लाइसेंस रद्द
Payal
5 Nov 2025 5:34 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के औषधि नियंत्रण प्रशासन (डीसीए) ने नियामकीय गैर-अनुपालन पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, बद्दी के काठा गाँव स्थित मेसर्स वाई एल फार्मा के विनिर्माण लाइसेंस औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के गंभीर उल्लंघन के लिए रद्द कर दिए हैं। डीसीए की जाँच से पता चला है कि कंपनी ने मार्च 2025 में जारी "निर्माण बंद करने के आदेश" के बावजूद दवा निर्माण जारी रखा था। कंपनी को 3 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मंगलवार को प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने तत्काल और कड़ी कार्रवाई की। मार्च में एक पूर्व निरीक्षण के दौरान, औषधि निरीक्षकों ने परिसर से प्रीगैबलिन कैप्सूल (बैच संख्या 8064036, विनिर्माण: जून 2025, समाप्ति: मई 2027) की 135 खाली पट्टियाँ जब्त कीं। पैकेजिंग पर सिक्किम स्थित एक कंपनी का विनिर्माण पता अंकित था, जिससे जानबूझकर नियामकीय उल्लंघन और संभावित गलत ब्रांडिंग की पुष्टि हुई।
कंपनी के लाइसेंस के तहत दी गई सभी उत्पाद अनुमतियाँ अब रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि कंपनी पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप पाया गया है। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, राज्य औषधि नियंत्रक डॉ. मनीष कपूर ने कहा कि कंपनी द्वारा निर्देशों की लगातार अवहेलना और बार-बार अनुपालन न करने के कारण लाइसेंस रद्द किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चल रही जाँच पूरी होने के बाद ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के औषधि नियामक ने राजस्थान औषधि नियंत्रण प्रशासन से एक सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की। प्रशासन ने परीक्षण के नतीजे साझा किए, जिनसे पता चला कि वाईएल फार्मा द्वारा निर्मित एक दवा के नमूने, लेवोसेटिरिज़िन टैबलेट (विन्सेट-एल, बैच संख्या YLT25023) में कोई सक्रिय तत्व नहीं था और इसे नकली और मानक गुणवत्ता का नहीं घोषित किया गया था। इस मामले ने भारत के प्रमुख दवा केंद्रों में अवैध दवा निर्माण और गुणवत्ता से समझौता करने को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर किया है, जबकि दवा कंपनियाँ विनिर्माण अनुपालन में ढील की माँग कर रही हैं।
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