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Una ऊना: भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ऊना ने क्षेत्र में जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की अखंडता को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ऊना जिला में ड्रोन उड़ाने और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार ऊना जिला की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान (यूएवी), रिमोट से नियंत्रित विमान या ड्रोन आधारित फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यदि किसी संस्था या व्यक्ति को विशेष अनुमति की आवश्यकता है तो उसे उपायुक्त से पूर्व लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। वहीं, मौजूदा संवेदनशील सुरक्षा स्थिति को देखते हुए जिला में पटाखों के उपयोग, बिक्री और विस्फोट पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय किसी भी प्रकार की अफवाह, दहशत या विस्फोट जैसी आवाजों की गलत व्याख्या को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा अन्य सुसंगत कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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