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हिमाचल प्रदेश
शिमला कोर्ट ने संजौली मस्जिद गिराने का आदेश बरकरार रखा, संघर्ष समिति ने स्वागत किया
Gulabi Jagat
30 Oct 2025 6:33 PM IST

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शिमला : एक बड़े घटनाक्रम में, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश- II, शिमला, यजुवेंद्र सिंह ने गुरुवार को शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई, 2025 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पांच मंजिला संजौली मस्जिद की इमारत को अनधिकृत घोषित किया गया और इसे ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और कहा कि भूतल से लेकर शीर्ष तक की पूरी संरचना बिना उचित प्राधिकरण के बनाई गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील जगत पाल ने एएनआई को बताया कि इस फैसले ने पिछले वर्ष पारित पूर्व आदेशों की पुष्टि की है।उन्होंने कहा, "नगर आयुक्त के 3 मई के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है। इसका मतलब है कि भूतल से लेकर ऊपरी मंजिल तक पूरी संरचना अनधिकृत है और इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।"
जगत पाल ने कहा, "पिछले 14 वर्षों में इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन पिछले 13 महीनों में लगातार चार अदालती आदेशों में यही निष्कर्ष निकला है कि यह संरचना अवैध है।"
उनके अनुसार, पहला आदेश 5 अक्टूबर, 2024 को आया, जिसमें ऊपरी मंजिलों को तोड़ने का निर्देश दिया गया; दूसरा 30 नवंबर, 2024 को, जब उस आदेश के खिलाफ अपील को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने खारिज कर दिया; तीसरा 3 मई, 2025 को, जब नगर आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अनधिकृत घोषित कर दिया; और अब, चौथा पुष्टिकरण आदेश न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह द्वारा दिया गया है।
जगत पाल ने कहा, "चारों आदेश एकसमान हैं। अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और उसके सामने सभी समान हैं। हम नगर आयुक्त से आग्रह करते हैं कि वे बिना किसी देरी के तोड़फोड़ शुरू करें।"
उन्होंने कहा कि देवभूमि संघर्ष समिति जल्द ही आयुक्त से मिलकर समयबद्ध विध्वंस की मांग करते हुए एक लिखित अनुस्मारक प्रस्तुत करेगी और भविष्य में यदि वक्फ बोर्ड या मस्जिद समिति फिर से अपील करने का प्रयास करती है तो किसी भी रोक को रोकने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी।
देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य विजय शर्मा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह "सनातन समाज के संघर्ष" की जीत है।
उन्होंने एएनआई से कहा, "हम माननीय न्यायालय के आज के फैसले का स्वागत और सराहना करते हैं। यह फैसला हिंदू और सनातन समुदाय के संघर्ष का परिणाम है। 14 वर्षों तक यह मामला विभिन्न स्तरों पर लंबित रहा, लेकिन सितंबर 2024 में सनातन समाज के जागरण के बाद ही दबाव बढ़ा।"
शर्मा ने आरोप लगाया कि मस्जिद की आड़ में अवैध गतिविधियां चलाई जा रही हैं और उन्होंने इस मुद्दे को प्रकाश में लाने का श्रेय सनातन समाज के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों को दिया।
उन्होंने कहा, "हमारे कई कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, पानी की बौछारों और एफआईआर का सामना करना पड़ा। लेकिन सच्चाई की जीत हुई। हम मांग करते हैं कि नगर आयुक्त अदालत के आदेश पर तुरंत कार्रवाई करें और अवैध ढाँचे को ध्वस्त करें।"
शर्मा ने कहा, "संघर्ष समिति तब तक अपना आंदोलन नहीं रोकेगी जब तक यह ढांचा नहीं हटा दिया जाता। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि दोबारा झूठी अपीलें दायर नहीं की जाएँगी और संबंधित पक्ष अवैध निर्माण हटाने के लिए स्वयं कदम उठाएँ।"
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