हिमाचल प्रदेश

यूनिवर्सिटी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार बढ़ाएगी निगरानी

Gulabi Jagat
2 Sept 2026 8:16 AM IST
यूनिवर्सिटी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार बढ़ाएगी निगरानी
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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में 'हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। इस विधेयक में उन राज्य विश्वविद्यालयों के लिए सख्त वित्तीय निगरानी और पारदर्शी, योग्यता-आधारित भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव है, जिन्हें सरकार से बड़ी मात्रा में अनुदान मिलता है।
इस प्रस्तावित कानून का मकसद मौजूदा 'हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम' में संशोधन करना है, जिसके तहत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को अपनी शैक्षणिक, शोध और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए सरकार से काफी वित्तीय मदद मिलती है। विधेयक के अनुसार, सरकार के ध्यान में वित्तीय कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासन की कमी के मामले आए हैं, जिससे इन संस्थानों के वित्तीय कामकाज के ढांचे को मजबूत करना और जवाबदेही बढ़ाना जरूरी हो गया है।
विधेयक के एक मुख्य प्रावधान में प्रस्ताव है कि हर राज्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) के प्रमुख राज्य सरकार के वित्त सचिव (Secretary - Finance) होंगे।विधेयक में यह भी प्रावधान है कि वित्तीय असर वाले सभी मामलों को वित्त समिति के सामने रखना होगा। इनमें पदों का सृजन, अपग्रेडेशन और उन्हें भरना; भर्ती और प्रमोशन के नियमों को बनाना या उनमें संशोधन करना; और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में बदलाव (जिनका वित्तीय असर हो) शामिल होंगे।इसके बाद वित्त समिति की सिफारिशों पर संबंधित कार्यकारी परिषद (Executive Council) या बोर्ड विचार करेगा और मामले को अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सरकार को विचार और मंजूरी के लिए भेजेगा।
प्रस्तावित संशोधनों का मकसद राज्य विश्वविद्यालयों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव लाना है।प्रस्तावित ढांचे के तहत, ऐसी नियुक्तियां मौजूदा कानूनों के अनुसार, लागू होने की स्थिति में, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी।
सरकार ने कहा कि इन संशोधनों का मकसद वित्तीय अनुशासन, संस्थागत कामकाज और जवाबदेही को मजबूत करना, सरकारी फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना और राज्य विश्वविद्यालयों में एक पारदर्शी और विश्वसनीय भर्ती प्रणाली स्थापित करना है।विधेयक का मकसद वित्तीय फैसलों पर सरकार की निगरानी बढ़ाकर और योग्यता-आधारित भर्ती के लिए एक औपचारिक तरीका अपनाकर इन लक्ष्यों को हासिल करना है।
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