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हिमाचल प्रदेश
राज्य चयन आयोग करेगा ग्रुप-सी पदों की भर्ती, नौकरियों का खुला पिटारा
Shantanu Roy
15 Sep 2023 10:00 AM GMT
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शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भंग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि के अधीन विभिन्न ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2023 से एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 2000 रुपए प्रति माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया, जिससे 2115 लोग लाभान्वित होंगे। वहीं शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 1 अप्रैल, 2023 से 3900 रुपए से बढ़ाकर 4400 रुपए प्रतिमाह करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे 283 लोग लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने का निर्णय लिया, जिसमें 877 पुरुष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल और 57 कांस्टेबल ड्राइवर शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन गार्ड के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया।
बैठक में बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारियों के 50 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के विभिन्न विभागों में एसोसिएट और असिस्टैंट प्रोफैसरों के 8 पद सृजित करने और भरने तथा आईजीएमसी शिमला में सहायक प्रोफैसर के एक पद को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया ताकि लोगों को विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें। बैठक में ऊना जिले की टाहलीवाल पुलिस चौकी को पुलिस थाने के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023' को मंजूरी दी और इस योजना के तहत 40 करोड़ रुपए आबंटित करने का निर्णय लिया। यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग, सब्जी और फल विक्रेताओं आदि को उनके व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में लाने का निर्णय लिया ताकि राजस्व न्यायालय के मामलों के विलंबित निर्णयों के मुद्दे का समाधान किया जा सके और जनता की सुविधा के लिए विभाजन, सुधार, उत्परिवर्तन, अपील और सीमांकन आदि जैसे विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित किया जा सके।
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Shantanu Roy
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