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Solan सोलन: शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थ बेचने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस पहल को लागू करने के लिए छह टीमें गठित की हैं। ये टीमें स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करेंगी। नाबालिगों को नशीले पदार्थ या धूम्रपान सामग्री बेचने वाली किसी भी दुकान पर मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना लगाया जा सकता है और दुकान को सील भी किया जा सकता है। नवंबर के पहले सप्ताह से स्वास्थ्य टीमें औचक निरीक्षण शुरू करेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने जिले में तंबाकू नियंत्रण अभियान शुरू किया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग नाबालिगों को तंबाकू बेचने वालों पर भी शिकंजा कसने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, स्कूल तंबाकू नियंत्रण के नौ प्रमुख बिंदुओं पर काम करेंगे और स्व-मूल्यांकन के माध्यम से अपने स्कोरकार्ड तैयार करेंगे। स्कूल में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति का नेतृत्व एक स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूत और दो अन्य शिक्षक करेंगे। इस अभियान के तहत, 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा और उन्हें स्कूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बैनर लगाना होगा। स्कूलों के 100 गज के दायरे में किसी भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध है। इस कानून के बावजूद, उल्लंघन अभी भी जारी हैं।
इसके मद्देनजर, राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को खुद को तंबाकू मुक्त घोषित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी माध्यमिक और बुनियादी शैक्षणिक संस्थानों को भारांकित अंकों के आधार पर नौ अंकों पर खुद को रेटिंग देनी होगी। यदि संस्थान के पास गुटखा और तंबाकू की दुकानें हैं, तो उन्हें तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ या नोडल अधिकारी को शिकायत दर्ज कराने की भी अपेक्षा की जाती है। जिले में सीएमओ, बीएमओ और एमओ के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें प्राप्त शिकायतों के आधार पर औचक निरीक्षण करेंगी। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिना डॉक्टर के पर्चे के कोई भी दवा, नशीला पदार्थ या धूम्रपान सामग्री बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और दुकान को सील कर दिया जाएगा।
जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने धूम्रपान नियंत्रण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत, अगर कोई दुकानदार नाबालिगों को नशीले पदार्थ या धूम्रपान से जुड़ी चीज़ें बेचता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसकी दुकान भी सील की जा सकती है।
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