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Sirmour सिरमौर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी रवि कुमार पुत्र पुरुषोत्तम निवासी वार्ड नंबर 9, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला अधिवक्ता चंपा सुरील ने बताया कि 21 अक्तूबर 2020 की रात करीब साढ़े 10 बजे पुलिस थाना पुरुवाला में तैनात एएसआई इंद्र सिंह अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि काला लोअर व ग्रे टी-शर्ट पहना एक व्यक्ति पैदल ही सिंघपुरा से खोड़ोवाला की तरफ जा रहा है, जिसके पास भारी मात्रा में नशीली गोलियां मिल सकती हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने रात करीब 11 बजे सिंघपुरा की तरफ से आ रहे एक व्यक्ति को जांच के लिए रोका, जिसके दाहिने हाथ में सफेद रंग का कैरी बैग था।
तलाशी लेने पर कैरी बैग के अंदर 2 पॉलीथिन बैग मिले, जिसमें अलग-अलग पॉलीथिन बैग से कुल 2800 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए। लिहाजा, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। इस मामले में 12 गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों को उपरोक्त सजा सुनाई।
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