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हिमाचल प्रदेश
Shimla: प्रतिबंधित दवा के साथ पकड़े गए 2 दोषियों को कारावास और जुर्माना
Sarita
21 Nov 2025 10:16 AM IST

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Shimla: नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने प्रतिबंधित दवाएं रखने के जुर्म में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान बलवान सिंह (39) और जोगिंद्र (44) के रूप में हुई है, जो रोहड़ू के गांव अढाल के निवासी हैं। अदालत ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 30 मई, 2022 की है। मुख्य आरक्षी कुलदीप डंठियाण अपनी टीम (आरक्षी अनिल कुमार व आरक्षी मनमोहन सिंह) के साथ अपराधों की रोकथाम के लिए गश्त पर थे। इसी दौरान न्यू बस स्टैंड रोहड़ू में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक गाड़ी (HP 10A-0902) को रोका गया। तलाशी लेने पर गाड़ी के डैशबोर्ड से प्रतिबंधित दवा निटराजैपम बरामद हुई। जब पुलिस ने आरोपियों से इस दवा से संबंधित लाइसेंस या परमिट की मांग की,तो वे कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस थाना रोहड़ू में मामला दर्ज किया गया।
मामले की जांच मुख्य आरक्षी कुलदीप डंठियाण द्वारा अमल में लाई गई। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर चालान तैयार किया और विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू में पेश किया। अदालत में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने बलवान सिंह और जोगिंद्र को दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।
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