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हिमाचल प्रदेश
Shimla: दीवाली की रात पटाखे चलाने का समय निर्धारित, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
Sarita
19 Oct 2025 7:52 AM IST

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Shimla: दीवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बीएनएस 2023 की धारा 223 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके अलावा गुरुपर्व पर प्रातः 4 से 5 बजे व रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस ईव पर रात 11ः55 से 12ः30 बजे तक तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11ः55 से 12ः30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। पटाखों को चलाने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए संबंधित जिलों के डी.सी. ने निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बार दीवाली पर्व को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए व्यापक अभियान की शुरूआत की है।
बोर्ड ने साफ किया है कि यह त्यौहार हरित दीपावली के रूप में मनाया जाएगा और केवल हरित पटाखों को जलाने की ही अनुमति होगी। इसे प्रभावी रूप में अमल में लाने के लिए बोर्ड जहां राज्य में वायू प्रदूषण पर नजर रखे हुए है। इसके लिए बोर्ड ने 27 अक्तूबर तक विशेष निगरानी अभियान चलाया गया है। पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सभी स्कूल प्रबंधकों से भी सहयोग मांगा है कि वे बच्चों को ग्रीन दीवाली मनाने के लिए प्रेरित करें।
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दीवाली त्यौहार के दौरान पटाखे चलाने और उपयोग करने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक तय किया गया है और इस दौरान केवल हरित पटाखों के उपयोग की ही अनुमति होगी।
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