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Shimla शिमला: विशेष सत्र न्यायालय, रोहड़ू ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, अभियुक्त पप्पी (35), पुत्र स्वर्गीय सूरत राम, निवासी चिड़गांव, जिला शिमला को 27 मई, 2024 को पुलिस स्टेशन जुब्बल में धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा संख्या 20/2024 में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकार की ओर से उप-जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने मामले की पैरवी की। 27 मई, 2024 को सहायक उप-निरीक्षक जगदीश, हेड कांस्टेबल अश्वनी और कांस्टेबल सोनू के साथ प्रातःकालीन गश्त और नाकाबंदी ड्यूटी पर थे। खरापत्थर (जुब्बल) में चेकिंग के दौरान, एचआरटीसी बस में बैठे पप्पी से 22.73 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
जिस पर पुलिस स्टेशन जुब्बल में मुकदमा संख्या 20/2024 दर्ज किया गया। मामले की जाँच जुब्बल पुलिस स्टेशन के जाँच अधिकारी सहायक उप-निरीक्षक जगदीश ने की। चालान तैयार कर विशेष सत्र न्यायालय, रोहड़ू में पेश किया गया। विशेष अदालत में पप्पी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-61-85 के तहत दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अपराध सिद्ध होने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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