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दिल्ली HC के CBI टिप्पणी रोक पर संजय सिंह का बयान जारी
New Delhi, नई दिल्ली : AAP MP संजय सिंह ने सोमवार को इस बात से इनकार किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में CBI के खिलाफ की गई उल्टी टिप्पणी पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि एजेंसी अपने पक्ष में पूरा फैसला नहीं दिला पाई और इसे जांच एजेंसी के लिए एक झटका बताया।
AAP MP ने आगे कहा कि पार्टी अपनी स्थिति पर कोई ऑफिशियल बयान जारी करने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की डिटेल्स की अच्छी तरह से जांच करेगी।
सिंह ने ANI को बताया, "सबसे पहले, उन्हें स्टे नहीं मिला, जो CBI के लिए एक झटका है। दूसरा, हम अपने वकीलों से सारी डिटेल्स इकट्ठा करेंगे और फिर ऑफिशियली अपनी स्थिति बताएंगे। उन्हें (CBI) स्टे नहीं मिला। CBI कोर्ट का फैसला वैसा ही है। इस पर कोई स्टे नहीं लगाया गया है।"
आज पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई उल्टी टिप्पणी के ऑपरेशन पर रोक लगा दी, जिसने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि जब तक मामले की आगे सुनवाई न हो जाए, तब तक संबंधित PMLA केस में कार्रवाई टाल दी जाए।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ये निर्देश CBI की अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किए, जिसमें ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज ऑर्डर को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि आज की कार्रवाई के दौरान उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ।
हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई ट्रायल कोर्ट तब तक टाल दे, जब तक हाई कोर्ट अपील पर आगे सुनवाई न कर ले।
CBI की अपील निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें सभी 23 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया था। उनकी अपील राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह के 27 फरवरी के आदेश से जुड़ी है, जिन्होंने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के संबंध में CBI द्वारा दर्ज मामले में सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता है और अभियोजन पक्ष के आपराधिक साजिश के आरोप न्यायिक जांच में टिक नहीं पाते हैं। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 मार्च के लिए तय की है। (ANI)





