हिमाचल प्रदेश

उपभोक्ताओं को राहत, अब हिमाचल में 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त

Renuka Sahu
15 April 2022 4:11 AM GMT
उपभोक्ताओं को राहत, अब हिमाचल में 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त
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फाइल फोटो 

हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट तक फ्री घरेलू बिजली की सुविधा शुरू हो गई है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 60 यूनिट तक फ्री घरेलू बिजली (Free Domestic Electricity) की सुविधा शुरू हो गई है. बिजली की मासिक कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब शून्य राशि के बिल आना शुरू हो गए हैं. मार्च और अप्रैल की एक महीने की रीडिंग के आधार पर बिल जारी हो रहे हैं. उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक एक रुपये की दर से बिजली बिल आएंगे. ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि वर्तमान में करीब चार लाख घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक रहती है. इन उपभोक्ताओं से अब मीटर रेंट के 40 रुपये और फिक्स चार्ज के 15 रुपये भी नहीं लिए जा रहे हैं. साठ यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड की ओर से शून्य राशि के बिल जारी किए गए हैं.

इसी के ही साथ जिला सिरमौर के विद्युत बोर्ड राजगढ़ और पांवटा साहिब उपमंडल ने लंबे समय से लंबित बकाया बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के मीटर अस्थाई रूप से काटने शुरू कर दिए हैं. एक हफ्ते के भीतर बोर्ड की टीम ने 296 उपभोक्ताओं के मीटर कन्नेक्शन काट दिए हैं. बोर्ड के अधिकारियों ने लंबित बिलों को दो दिनों के भीतर जमा करवाने के निर्देश दिए हैं. ऐसा नहीं होने पर स्थायी रूप से मीटर काटने की चेतावनी दी है. प्राप्त जानकारी अनुसार पांवटा बिजली बोर्ड के 241 उपभोक्ताओं के पास करीब 69.93 लाख की राशि फंसी हुई है. यह उपभोक्ता लंबे समय से बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं. हालांकि बोर्ड की टीम कार्यवाही करते हुए इनसे 32.19 लाख वसूल चुकी है.
उपभोक्ताओं को दिया गया दो दिन का समय
बाकी बचे हुए उपभोक्ताओं को उपमंडल कार्यालय पांवटा साहिब बद्रीपुर में बिल राशि जमा करवाने के लिए दो दिनों का समय दिया गया है. विभाग ने ऐसा नहीं होने पर स्थायी रूप से कनेक्शन काटने की भी बात कही है. बिजली बोर्ड पांवटा उप मंडल सहायक अभियंता मुकेश सिंह ने कहा कि डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं को दो दिनों के भीतर बिल जमा करवाने का समय दिया गया है. उसके बाद उपभोक्ताओं के बिजली मीटर स्थायी रुप से काट दिया जायेगा.
बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर होगी कार्यवाही
बिजली मीटर को काटने के बाद उपभोक्ता सप्लाई लेता या बिजली की चोरी करते पाया गया, तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 126 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. वही विद्युत उपमंडल राजगढ़ और नारग के अतंर्गत लंबित बिजली बिलों का भुगतान न किए जाने पर बोर्ड ने कड़ा संज्ञान लिया है. बोर्ड ने दो दिन के भीतर बिजली बिल भुगतान के निर्देश उपभोक्ताओं को दिए हैं. साथ ही चेताया कि यदि तय अवधि के भीतर 14 अप्रैल शाम तक बिल की अदायगी नहीं हुई, तो उपभोक्ताओं के कनेक्शन अस्थाई रूप से काट दिए जाएंगे.
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