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हिमाचल प्रदेश
SC में जनहित याचिका में टीडीएस प्रणाली को खत्म करने की मांग की गई
Rani Sahu
27 Dec 2024 8:15 AM GMT
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New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रणाली "स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली" है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि टीडीएस प्रणाली करदाता पर बहुत अधिक प्रशासनिक व्यय का बोझ डालती है।
याचिका में कहा गया है, "टीडीएस प्रणाली को स्पष्ट रूप से मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (व्यवसाय करने का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के विरुद्ध घोषित किया जाए, इसलिए इसे अमान्य और निष्क्रिय घोषित किया जाए।"
याचिका में केंद्र, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि आयोग और नीति आयोग को मामले में पक्ष बनाया गया है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से नीति आयोग को याचिका में उठाए गए तर्कों पर विचार करने तथा टीडीएस प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन सुझाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
इसमें विधि आयोग से टीडीएस प्रणाली की वैधता की जांच करने तथा तीन महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कम आय वाले लोगों पर असंगत रूप से बोझ डालकर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जिनके पास इसकी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता नहीं है।
याचिका में अनुच्छेद 23 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि निजी नागरिकों पर कर संग्रह शुल्क लगाना जबरन श्रम के समान है। इसमें कहा गया है, "टीडीएस के आसपास का विनियामक तथा प्रक्रियात्मक ढांचा अत्यधिक तकनीकी है, जिसके लिए अक्सर विशेष कानूनी तथा वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसका अधिकांश करदाताओं के पास अभाव होता है। इसका परिणाम यह होता है कि पर्याप्त मुआवजे, संसाधनों या कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना सरकार से निजी नागरिकों पर संप्रभु जिम्मेदारियों का अनुचित स्थानांतरण होता है।"
वकील ने कहा कि टीडीएस सरकार के लिए स्थिर राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करता है, लेकिन यह करदाताओं पर पर्याप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय दायित्व भी डालता है। याचिका में कहा गया है कि इन दायित्वों में विभिन्न प्रावधानों में लागू टीडीएस दरों का निर्धारण, भुगतान या क्रेडिट से पहले करों में कटौती, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सरकारी खजाने में कर जमा करना, कटौतीकर्ताओं को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना, रिटर्न दाखिल करना और लगातार कानूनी संशोधनों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना और अनजाने में गैर-अनुपालन के मामलों में आकलन, दंड से बचाव करना शामिल है। आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस ढांचा भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान के समय कर की कटौती और आयकर विभाग के पास इसे जमा करने को अनिवार्य बनाता है। इन भुगतानों में वेतन, संविदा शुल्क, किराया, कमीशन और अन्य कर योग्य रकम शामिल हैं। कटौती की गई राशि को आदाता की कर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। (एएनआई)
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