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हिमाचल प्रदेश
Mandi: भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखे बेचे या रखे तो होगी सीधी कार्रवाई
Sarita
5 Oct 2025 9:14 AM IST

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Mandi मंडी: दिवाली के दौरान मंडी शहर और जिले के अन्य भीड़-भाड़ वाले बाजारों में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्णय जान-माल और जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने जिले के सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के भीड़-भाड़ वाले बाजारों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करें और आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करें।
उपायुक्त के आदेश के अनुसार, अब पटाखों की बिक्री केवल मंडी शहर के छोटा पड्डल मैदान में ही की जा सकेगी। विक्रेताओं को इसके लिए वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडी शहर का बाजार अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला है और दिवाली के दौरान पटाखों की दुकानों में आग लगने की गंभीर घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इस वर्ष, किसी भी दुर्घटना की संभावना को समाप्त करने के लिए, पटाखों की बिक्री को छोटा पड्डल मैदान तक सीमित कर दिया गया है।
छोटा पड्डल मैदान में पटाखों की बिक्री को व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने के लिए, उपायुक्त ने एसडीएम सदर को अस्थायी दुकानों की स्थापना का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएँगे। यह पूरी व्यवस्था डीएसपी सदर, नगर निगम मंडी, अग्निशमन अधिकारी और जिला खेल अधिकारी के समन्वय से संचालित की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि छोटा पड्डल में दुकानों की नीलामी से प्राप्त राशि जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी। इस राशि का उपयोग जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा।
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