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Mandi: आपराधिक पृष्ठभूमि के कारोबारियों को अध्यक्ष पद के नामांकन का अधिकार नहीं मिलेगा
मंडी: व्यापार मंडल जोगिंदरनगर के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यवसायियों को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में यह साफ कर दिया गया है कि राज्य के किसी भी थाने में आरोपी पाए जाने पर किसी भी कारोबारी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं माना जाएगा. समिति संयोजक ओम मारवाह, सह संयोजक कृष्णा शर्मा ने बताया कि निष्पक्ष एवं सुरक्षित चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों के नामांकन 24 जून तक स्वीकार किये जायेंगे. 25 जून नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है. इसके बाद अध्यक्ष पद के दावेदारों को चुनाव चिह्न देकर चुनाव समिति की ओर से आधिकारिक मंजूरी दी जायेगी.
समिति के संयोजक ने कहा कि व्यापार मंडल में पंजीकृत मतदाताओं को ही मतदान का अधिकार दिया जायेगा. इसमें एक बिजनेस कैटेगरी में एक ही बिजनेसमैन वोट करेगा. नए पंजीकृत व्यापारियों को अपने व्यवसाय का प्रकार और संबंधित विभाग द्वारा पंजीकरण की प्रति भी दिखानी होगी। अपंजीकृत मतदाताओं के वोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। समिति के संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में हुए पंजीकरण से अब कार्यकारिणी की संख्या 600 तक पहुंच गई है, जबकि पिछले चुनाव में यह संख्या 522 थी। नए उद्यमियों का पंजीकरण 24 जून तक चलेगा। बैठक में उपस्थित सदस्य सतवीर, संदीप सोना, राजेश कुमार, अनुप सूद, मातुल बहल ने व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी।