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हिमाचल प्रदेश
पंचायत चुनाव में लंबित मामलों की जानकारी देना अनिवार्य: SC
Riyaz Ansari
26 April 2025 11:19 PM IST

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Shimla शिमला: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है। यह टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले के पांगणा गांव के प्रधान बंसत लाल के मामले में की गई, जिनका निर्वाचन जानकारी छिपाने के चलते रद्द कर दिया गया था।
कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार ने झूठा हलफनामा देकर लंबित केस की जानकारी जानबूझकर छिपाई थी, जो चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार है।बंसत लाल को 17 जनवरी 2021 को प्रधान चुना गया था, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे जितेंद्र महाजन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पाया गया कि बंसत लाल के खिलाफ ऐसा मामला लंबित है जिसमें दो साल तक की सज़ा हो सकती है। चुनाव अधिकृत अधिकारी ने उनके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया।
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