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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि अस्पतालों के लिए मरीजों से परामर्श शुल्क के रूप में 10 रुपये वसूलना अनिवार्य नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रत्येक अस्पताल की रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) यदि स्वच्छता और रखरखाव (बुनियादी ढांचे और उपकरणों) जैसी सेवाओं के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो वह परामर्श शुल्क के रूप में 10 रुपये वसूल सकती है। यदि आरकेएस को लगता है कि उसके पास पर्याप्त धन है, तो उसे ये शुल्क वसूलने की आवश्यकता नहीं है।"
यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सचिव स्वास्थ्य द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया था कि "अस्पताल में पंजीकरण के समय सभी रोगियों से 10 रुपये का परामर्श शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य अधिकारियों से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, सुखू ने कहा कि सरकार ने अस्पतालों पर परामर्श शुल्क लगाने का निर्णय नहीं लिया है। सुखू ने कहा, "एक कैबिनेट उप-समिति ने सिफारिश की है कि अस्पताल स्वच्छता और रखरखाव जैसी सेवाओं को पूरा करने के लिए आय उत्पन्न करने के लिए शुल्क लगा सकते हैं।" उन्होंने कहा, "यह संबंधित आरकेएस को तय करना है कि वे परामर्श शुल्क लागू करना चाहते हैं या नहीं।"
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