हिमाचल प्रदेश

Himachal University ने रिटायर हुए कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने के लिए नए नियम अपनाए

Ratna Netam
13 March 2026 12:35 PM IST
Himachal University ने रिटायर हुए कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने के लिए नए नियम अपनाए
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU) ने राज्य सरकार के उन दिशा-निर्देशों को अपना लिया है, जो रिटायर कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की शर्तों और नियमों से जुड़े हैं; इनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो रिटायरमेंट से पहले नई पेंशन योजना (NPS) के दायरे में आते थे। कुलपति द्वारा जारी एक आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ने विशेष सचिव (वित्त) द्वारा जारी उस कार्यालय ज्ञापन को अपनाने का फैसला किया है, जिसमें NPS के दायरे में आने वाले दोबारा नियुक्त कर्मचारियों की शर्तों और नियमों का ज़िक्र है।
इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, यूनिवर्सिटी द्वारा दोबारा काम पर रखे गए रिटायर कर्मचारियों को एक तय वेतन दिया जाएगा। यह वेतन उनकी रिटायरमेंट के समय मिली आखिरी मूल वेतन (Basic Pay) के 40 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगा, और इसी 40 प्रतिशत को वेतन की ऊपरी सीमा माना जाएगा। हालाँकि, इस तय वेतन पर उन्हें महंगाई भत्ता (DA) नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा, उन्हें दोबारा काम पर रखने की अवधि यूनिवर्सिटी द्वारा तय की जाएगी, और यह अवधि उनकी नियुक्ति का आदेश जारी होने की तारीख से ही लागू मानी जाएगी। हालाँकि, यदि यूनिवर्सिटी को लगे कि अब इन कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है, तो वह उनकी तय अवधि पूरी होने से पहले भी उनकी सेवाएँ समाप्त कर सकती है।
दोबारा काम पर रखे गए इन रिटायर कर्मचारियों को, रिटायरमेंट के समय लागू दरों के अनुसार यात्रा भत्ता (TA) और महंगाई भत्ता (DA) भी मिलेगा। साथ ही, सेवा का हर एक महीना पूरा होने पर उन्हें एक दिन की छुट्टी भी मिलेगी। इसके अलावा, रिटायर कर्मचारियों पर लागू होने वाली चिकित्सा सुविधाएँ और चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की सुविधाएँ भी उन्हें मिलती रहेंगी।
इन दिशा-निर्देशों में ऐसे कर्मचारियों को यह अनुमति भी दी गई है कि यदि उन्हें दोबारा काम पर रखे जाने के समय कोई सरकारी आवास आवंटित किया गया था, तो वे अपनी सेवा अवधि के दौरान उस आवास में रहना जारी रख सकते हैं।
वित्त विभाग ने ये दिशा-निर्देश नवंबर 2023 में जारी किए थे। हालाँकि, सरकार ने सभी विभागों और संस्थानों को यह सलाह भी दी थी कि वे रिटायर अधिकारियों को दोबारा काम पर रखने की ज़रूरत का बहुत सावधानी से आकलन करें। सरकार ने यह सलाह, रिटायर कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दी थी।
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