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Himachal हिमाचल: "नशा मुक्ति" अभियान को आगे बढ़ाते हुए, सिरमौर पुलिस ने जिले के एक और नशा तस्कर से ₹1.34 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की है। पुलिस जानकारी के अनुसार, पुलिस ने आरोपी संजय कुमार उर्फ संजू, पुत्र मंगत राम, निवासी वार्ड नंबर 10, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के कब्जे से 40.32 ग्राम हेरोइन बरामद की। यह मामला 15 अगस्त, 2017 को पांवटा साहिब थाने में दर्ज किया गया था। जाँच में पता चला कि आरोपी संजय कुमार लगातार अवैध नशा व्यापार में संलिप्त रहा है।
पुलिस अधीक्षक सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि जिला पुलिस मुख्यालय के डीएसपी रमाकांत ठाकुर के नेतृत्व में एक वित्तीय जाँच दल ने आरोपी के "धन प्रवाह" का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ जाँच की। गहन जाँच के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय 5-ए के अंतर्गत अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित आपराधिक संपत्ति, जिसकी कीमत ₹1,34,79,508.37 है, को अंतिम रूप से ज़ब्त करने की पुष्टि की।
उन्होंने बताया कि सिरमौर पुलिस ने भी ऐसे तस्करों के विरुद्ध पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अभियुक्त संजय कुमार उर्फ संजू के विरुद्ध नियमों के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर सचिव (गृह) को भेजी, जिसके बाद उसे तीन महीने के लिए आदर्श केंद्रीय कारागार, नाहन भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि ज़िला पुलिस अब तक छह अलग-अलग मामलों में मादक पदार्थ अपराधियों से संबंधित ₹4,43,31,551.53 मूल्य की अवैध नकदी/संपत्ति ज़ब्त/फ्रीज़ करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने में सफल रही है। उन्होंने बताया कि ऐसी अवैध गतिविधियों से अर्जित सभी संपत्तियों की पहचान, ज़ब्ती और जब्ती की जाएगी। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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