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हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोषपूर्ण पुलिस जांच का हवाला देते हुए विमल नेगी मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी
Gulabi Jagat
23 May 2025 2:53 PM IST

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Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमय मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) जांच का आदेश दिया , जो उनकी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर आधारित है। अदालत का यह निर्णय राज्य पुलिस की जांच की सत्यनिष्ठा तथा गड़बड़ी के आरोपों पर बढ़ती चिंताओं के बाद आया है।
एचपीपीसीएल के वरिष्ठ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च को लापता हो गए थे और 18 मार्च को उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि शव बरामद होने से करीब पांच दिन पहले उनकी मौत हो गई थी।
हालांकि, राज्य पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) 10 से 14 मार्च के बीच उनके ठिकाने के बारे में कोई स्पष्टता देने में विफल रहा, जिससे जांच की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे।
नेगी परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता आर.के. बावा ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा:
रावा ने कहा, "पहले दिन से ही परिवार कह रहा था कि हम जांच से संतुष्ट नहीं हैं। अब अदालत ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया है । यहां तक कि राज्य के पुलिस महानिदेशक ने भी अदालत में एसआईटी की जांच पर असंतोष जताया। हमने चिंता जताई कि जांच न तो पारदर्शी है और न ही निष्पक्ष। जांच अधिकारी ने अदालत को महत्वपूर्ण सामग्री नहीं सौंपी। यहां तक कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट, जिसमें कुछ अधिकारियों के कदाचार को उजागर किया गया था और नाम शामिल थे, को कभी भी सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा गया।"
अदालत ने पाया कि एसआईटी की जांच पक्षपातपूर्ण और अधूरी है। इसने सवाल उठाया कि नेगी के लापता होने के पांच दिन के अंतराल में कोई जांच क्यों नहीं की गई और संदिग्धों और गवाहों के साथ किए गए व्यवहार में अनियमितताओं का भी उल्लेख किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा द्वारा 8 अप्रैल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भी परिवार द्वारा उठाई गई कई चिंताओं की पुष्टि की गई, लेकिन रिपोर्ट की एक प्रति उन्हें कभी नहीं दी गई।
विमल नेगी के मामा और सेवानिवृत्त सेना कैप्टन राजेंद्र नेगी ने भी अदालत के कदम का स्वागत किया।
उन्होंने कहा, "हम हाईकोर्ट के फैसले से खुश हैं। इससे सही और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी। हमने एसआईटी या राज्य सरकार पर कभी भरोसा नहीं किया। डीजीपी ने खुद जांच से असंतोष जताया था। जिसे आत्महत्या कहा जा रहा है, वह आत्महत्या नहीं है। यह एचपीपीसीएल के अधिकारियों द्वारा की गई हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि वह डूब गया, लेकिन सच्चाई यह है कि वह डूब गया था, यह एक सुनियोजित हत्या थी। आरोपियों से कभी पूछताछ नहीं की गई, जबकि हमारे परिवार को परेशान किया गया और हमारे वित्तीय और स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच की गई। हमें न्याय देने के लिए न्यायपालिका और सीबीआई पर पूरा भरोसा है ।"
विमल नेगी के भाई सुरेन्द्र नेगी ने भी यही बात कही तथा पुलिस जांच पर गहरी निराशा व्यक्त की तथा उम्मीद जताई कि सीबीआई सच्चाई को उजागर करेगी।
सुरिंदर नेगी ने कहा , "हमें सरकार या एसआईटी पर कभी भरोसा नहीं था। पहले दिन से ही हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। हमारा मानना है कि यह आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि हत्या का मामला है। उन्होंने बहुत सारे सबूतों को दबाने की कोशिश की। डीजीपी और एसपी सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे का खंडन कर रहे थे। आरोपियों की जांच करने के बजाय उन्होंने हमारी जांच की। उन्होंने हमारी संपत्ति के रिकॉर्ड भी देखे। लेकिन प्रबंध निदेशक और कार्मिक निदेशक से पूछताछ तक नहीं की गई। हमें विश्वास है कि अब न्याय मिलेगा।"
विमल नेगी के लापता होने के बाद परिवार और एचपीपीसीएल कर्मचारियों के विरोध के बाद शिमला पुलिस ने एचपीपीसीएल के तत्कालीन निदेशक देशराज, प्रबंध निदेशक और कार्मिक निदेशक को एफआईआर में नामजद किया था।
हालांकि, पुलिस जांच से लगातार असंतोष के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार ने मामले की जांच करने और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।
इसके बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हुई और जब आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया, तब भी राज्य सरकार कथित तौर पर अपना पक्ष रखने में विफल रही। उच्च न्यायालय ने इन चूकों पर ध्यान दिया, जिससे जांच में गंभीरता की कमी उजागर हुई।
अब जब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है , तो व्यापक जनभावना और न्याय की मांग से समर्थित नेगी परिवार को उम्मीद है कि पारदर्शी और निष्पक्ष जांच से विमल नेगी की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ जाएगी। (एएनआई)
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