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हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश HC ने FIR लंबित रहने पर भी याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति का दिया आदेश
Gulabi Jagat
11 Aug 2025 11:07 PM IST

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शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जिसकी अनुकंपा नियुक्ति एक लंबित आपराधिक मामले के कारण चार साल से अधिक समय से रोक दी गई थी, यह फैसला देते हुए कि मामूली अपराधों के लिए केवल एफआईआर दर्ज करना रोजगार से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।
योग राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा कि जब तक किसी अभियुक्त को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है, तथा केवल लंबित एफआईआर के आधार पर नियुक्ति से इनकार करना - विशेष रूप से मामूली अपराधों के लिए - टिकाऊ नहीं है। मामला 2009 का है, जब याचिकाकर्ता के पिता, जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक शिक्षक थे, की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। योग राज ने 2010 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।
हालाँकि 2011 में उनका आवेदन शुरू में खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में इस पर पुनर्विचार किया गया और मार्च 2021 में सरकार ने अनुकंपा के आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। हालाँकि, कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। बाद में पता चला कि यह देरी एक झगड़े से संबंधित आईपीसी की धारा 323 और 325 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 5/2019 के लंबित रहने के कारण हुई थी । याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसे मामले को उनकी नियुक्ति में बाधा नहीं माना जा सकता ।
न्यायालय ने संजय कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और राजिंदर कुमार बनाम एचआरटीसी सहित पूर्व के निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए, और केवल मामला दर्ज करना ही दोष का पता लगाने के बराबर नहीं है।
न्यायमूर्ति शर्मा को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से एफआईआर छुपाई थी । उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर उनसे लंबित आपराधिक कार्यवाही का खुलासा करने के लिए नहीं कहा गया था। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुकंपा नियुक्तियाँ शोक संतप्त परिवारों की आजीविका से जुड़ी होती हैं और इन्हें सावधानी से निपटाया जाना चाहिए, न कि यंत्रवत अस्वीकार किया जाना चाहिए। याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य को वरिष्ठता के अनुसार चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की सेवा में निरंतरता आपराधिक मुकदमे के परिणाम पर निर्भर करेगी।
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