हिमाचल प्रदेश

Himachal Pradesh :चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल की कैद

Sarita
9 April 2025 8:29 AM IST
Himachal Pradesh :चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल की कैद
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Himachal Pradesh : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा मोहित बंसल की अदालत ने लाल दीन पुत्र कसम दीन निवासी गांव गुंडेल, डाकघर कल्हेल, तहसील चुराह, जिला चंबा को चरस तस्करी का दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने की सूरत में उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला अधिवक्ता सतीश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर 2021 को मुख्य आरक्षी बलविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुनूनाला के पास नाकाबंदी की हुई थी।
इस दौरान एक व्यक्ति बैग लेकर कैंथली रोड की तरफ से आया। सामने पुलिस को देखकर वह अचानक रुक गया और अपना बैग सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से एक किलो 142 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम लाल दीन बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय ने लाल दीन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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