हिमाचल प्रदेश

हिमाचल: गांव मलाणा में शराब-मांस पर लगा बैन, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

Renuka Sahu
16 Dec 2021 3:36 AM GMT
हिमाचल: गांव मलाणा में शराब-मांस पर लगा बैन, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
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फाइल फोटो 

देश भर में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मलाणा का नाम है. बड़ी संख्या में यहां सैलानी भी आते हैं. मलाणा गांव इतिहास और संस्कृति को संजोय हुए है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश भर में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मलाणा (Malana) का नाम है. बड़ी संख्या में यहां सैलानी भी आते हैं. मलाणा गांव इतिहास और संस्कृति को संजोय हुए है. गांव एक बार फिर चर्चा में है. मलाणा में अब शराब और मासांहार पर प्रतिबंध लग गया है. ना कोई शराब या मांस खाकर घूम सकता है, ना ही कोई अंडा. वहींं, कोई मछली, मांस या फिर शराब नहीं बेच सकता है. अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा. मलाणा में शराब और मांस प्रतिबंध का फैसला पंचायत ने लिया है.

दरअसल, बीते कुछ साल से गांव बार-बार आगजनी की घटना को लेकर लोगों ने देवता जमलू के दरबार में अरदास की. देववाणी में गुरु ने आगजनी के पीछे का कारण लोगों में बढ़ता आधुनिकतावाद और शराब और मांस को बताया है. इसके सेवन से लोग अपने ऊपर संयम नही रख पा रहे है. इसके कारण देवता के स्थान से पवित्रता कम हो रही है.
देवता के आदेश पर फैसला
अब सभी ग्रामवासियों ने देव आदेश अनुसार पंचायत में फैसला पास किया है कि मलाणा गांव के भीतर न कोई शराब पीएगा ना बेचेगा. ना ही मासांहार का प्रयोग करेगा. अगर कोई मांस या शराब का सेवन करता हुआ पाया गया तो पहली बार 1100 रुपये फाइन होगा. दूसरी बार उसका हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा शराब या अंडा, मांस और मछली बेचता पकड़ा गया, उस पर 10000 का जुर्माना होगा.
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