हिमाचल प्रदेश

Himachal: होटल वाइल्डफ्लावर हॉल से राज्य को मिलेंगे 401 करोड़ रुपये

Ratna Netam
16 Oct 2025 7:33 PM IST
Himachal: होटल वाइल्डफ्लावर हॉल से राज्य को मिलेंगे 401 करोड़ रुपये
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा कल जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार को वाइल्डफ्लावर हॉल संपत्ति से 401 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जिससे राज्य इस कंपनी का एकमात्र मालिक बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार के ठोस प्रयासों के कारण ही तीन दशक पुराने होटल वाइल्डफ्लावर हॉल विवाद में हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जीती जा सकी। राज्य सरकार और ईस्ट इंडिया होटल्स (ईआईएच) यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मशोबरा स्थित उच्च-स्तरीय रिसॉर्ट होटल वाइल्डफ्लावर हॉल के स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। सुक्खू ने कहा कि इस लंबी लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है क्योंकि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार इस उच्च-स्तरीय संपत्ति को चलाने के लिए गठित संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के बैंक बैलेंस, शेयरधारिता और पूंजी के विरुद्ध अग्रिम राशि के 50 प्रतिशत का एकमात्र मालिक है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार, संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के लगभग 320 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस सरकार को हस्तांतरित कर दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, अदालत ने मध्यस्थता निर्णय के अनुसार राज्य को 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) में ईआईएच की पूरी हिस्सेदारी 13 करोड़ रुपये में राज्य को हस्तांतरित कर दी जाएगी।" प्रवक्ता ने बताया कि ईआईएच को जेवीसी में जमा की गई 136 करोड़ रुपये की पूंजी के बदले अग्रिम राशि के रूप में केवल 50 प्रतिशत राशि, जो 68 करोड़ रुपये होती है, वापस की जाएगी, जिससे राज्य को 68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी, 2024 को वाइल्डफ्लावर हॉल की पूरी संपत्ति का कब्जा और स्वामित्व राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया था, जिसने बाद में 31 मार्च, 2025 को इसका भौतिक कब्जा और स्वामित्व ले लिया। राज्य सरकार को संपत्ति से कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उसे आय प्राप्त होने लगेगी।
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