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हिमाचल प्रदेश
Himachal: मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जेल और मृत्युदंड का प्रस्ताव करने वाला विधेयक पेश
Ratna Netam
27 March 2025 7:32 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने कानून को बहुत सख्त बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें अपराध सिंडिकेट के कारण किसी व्यक्ति की मौत के मामले में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो गृह विभाग भी संभालते हैं, ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक, 2025 पेश किया। विधेयक में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खनन, वनों की कटाई, मानव अंग तस्करी, वन्यजीव तस्करी और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रस्ताव किया गया है। हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक, 2025 का उद्देश्य संगठित अपराध से निपटना, सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की रक्षा करना है। मादक पदार्थों को रखने, खरीदने, परिवहन करने या आपूर्ति करने वाले किसी भी व्यक्ति को कारावास और मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर 10 लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
अपराध सिंडिकेट द्वारा हिंसा के कारण किसी व्यक्ति की मौत के मामले में मृत्युदंड और कारावास का प्रावधान किया गया है। विधेयक में अपराध में शामिल लोगों के वित्तीय नेटवर्क को लक्षित किया गया है तथा ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की संपत्ति की जब्ती और कुर्की को और अधिक कठोर बनाया गया है। विभिन्न अपराधों में बार-बार अपराध करने वालों के लिए बढ़ी हुई सजा और दंड का प्रस्ताव किया गया है। हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ (रोकथाम, नशामुक्ति और पुनर्वास) विधेयक, 2025 भी सदन में पेश किया गया। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे से निपटना है। नाबालिगों को मादक पदार्थ बेचने, शैक्षणिक संस्थानों के पास तस्करी करने, नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करने और मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 भी सदन में पेश किया गया।
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