हिमाचल प्रदेश

Himachal विधानसभा में पेपर लीक के खिलाफ कानून को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित

Ratna Netam
3 Sept 2025 5:10 PM IST
Himachal विधानसभा में पेपर लीक के खिलाफ कानून को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज सरकारी भर्तियों में प्रवेश पत्रों के लीक होने पर रोक लगाने हेतु हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह विधेयक सदन में रखा। इस विधेयक में सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। विधेयक के मुख्य उद्देश्य हैं, "यह विधेयक उन व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं के लिए एक मज़बूत क़ानूनी ढाँचा प्रदान करता है जो आर्थिक या ग़लत फ़ायदे के लिए परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा को कमज़ोर करते हैं।" इस विधेयक में प्रस्ताव है कि परीक्षा में प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी लीक करने जैसे अनुचित कार्यों में शामिल किसी भी व्यक्ति को तीन से पाँच साल की सज़ा हो सकती है और यह अपराध गैर-ज़मानती होगा।
सदन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2025 भी पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की तर्ज़ पर चुनावी सुधार लागू करना है, जिसमें मतदाता सूची, चुनाव खर्च, योग्यता, अयोग्यता और चुनाव संचालन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पंचायत प्रधानों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य दंड और अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, वित्तीय प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना और कार्यकाल, निलंबन, बकाया राशि की वसूली के संबंध में प्रशासनिक स्पष्टता प्रदान करके पंचायतों के कामकाज को सुदृढ़ बनाना है। सदन ने हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क मार्ग से ले जाए जाने वाले कतिपय माल पर) संशोधन विधेयक, 2025 और पंजीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 भी पारित किया।
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