हिमाचल प्रदेश

Himachal: गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा

Sarita
9 July 2025 8:48 AM IST
Himachal: गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा
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Himachal हिमाचल: जिला सिरमौर के नाहन में विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2021 में गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने कमल पुत्र स्वर्गीय हीरा लाल निवासी गांव गयाली, डाकघर कमाल बाजार, जिला अछाम (नेपाल) को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी गांव हमीदपुर, तहसील नारायणगढ़, हरियाणा में रह रहा था। अदालत में मामले की पैरवी जिला अधिवक्ता चंपा सुरील ने की।
जिला अधिवक्ता ने बताया कि मामला 13 सितंबर 2021 का है। उन्होंने बताया कि एसएचओ योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस थाना कालाअंब की टीम ने जोहड़ों के पास एक ढाबा संचालक कमल कुमार से 1.963 किलोग्राम गांजा बरामद किया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी कमल को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।
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