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हिमाचल प्रदेश
Himachal: नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास
Sarita
22 Aug 2025 12:20 PM IST

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Himachal हिमाचल: विशेष सत्र जिला न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में मनोहर लाल उर्फ मनोज पुत्र राम सिंह निवासी सिरोली, जिला बरेली-उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
जिला अधिवक्ता चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी अपनी दादी के पास रहती थी। 27 नवंबर 2021 को उनकी बेटी सुबह घर से निकली लेकिन 5 दिन तक वापस नहीं लौटी। जांच करने पर पता चला कि आरोपी प्रवासी मजदूर मनोहर लाल उर्फ मनोज उनकी बेटी का अपहरण कर ले गया है। अपराधी पिछले 2 महीने से वहीं रह रहा था।
पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विवेचना के दौरान लोगों की गवाही के बाद धारा 366, 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराएँ जोड़ी गईं, जिसके तहत अदालत ने आरोपी को धारा 366 के तहत 7 साल सश्रम कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालाँकि, अदालत ने सभी सजाएँ एक साथ चलने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाह पेश किए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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