हिमाचल प्रदेश

Himachal: नशीली दवाओं की तस्करी के 2 दोषियों को कठोर कारावास

Sarita
15 Aug 2025 6:16 AM IST
Himachal: नशीली दवाओं की तस्करी के 2 दोषियों को   कठोर कारावास
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Himachal: जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश-1 नाहन की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी मुंशी राम पुत्र रत्ती राम और यशपाल पुत्र कर्म सिंह दोनों निवासी गांव अंबोया, तहसील पांवटा साहिब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों को 1-1 लाख रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपियों को 2-2 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट की धारा 29-61-85 के तहत दोनों आरोपियों को 12 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने की सूरत में दोनों आरोपियों को 2-2 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले की पैरवी जिला अधिवक्ता चंपा सुरील ने की। जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 15 अक्तूबर 2020 का है। पुरुवाला पुलिस थाना में एक गुप्त सूचना मिली थी। जब पुलिस टीम जियोन लाइफ साइंस लिमिटेड के पास कुंजा मताराली पहुंची तो वहां पहले से ही एसआईयू टीम मौजूद थी। पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर नाकाबंदी कर दी। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एक बाइक नंबर एचपी 17ई-3388 रामपुरघाट से कुंजा मताराली की ओर जा रही थी, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस ने जब इस बाइक को जांच के लिए रोका तो आरोपियों के बीच एक हल्के भूरे रंग का बैग रखा हुआ था।
बैग की तलाशी लेने पर उसमें प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल की 35 पट्टियां मिलीं। प्रत्येक पट्टी में 24 कैप्सूल, यानि कुल 840 कैप्सूल बरामद हुए। थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 21 गवाह पेश किए गए। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है।
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