हिमाचल प्रदेश

Vimal Negi की पत्नी की याचिका पर राज्य को हाईकोर्ट का नोटिस

Ratna Netam
23 April 2025 4:59 PM IST
Vimal Negi की पत्नी की याचिका पर राज्य को हाईकोर्ट का नोटिस
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर आज राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश पारित किए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है।
याचिकाकर्ता ने अपने पति की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच से असंतुष्ट होकर उन्होंने उच्च न्यायालय से मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी करने का आग्रह किया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने एसआईटी या राज्य पुलिस के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसने बिना जांच के विमल नेगी की मौत को आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया था। इस मामले में विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर की गोविंद सागर झील में मिला था। नेगी की पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि एचपीपीसीएल के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनके पति को परेशान कर रहे हैं।
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