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हिमाचल प्रदेश
हाईकोर्ट ने HPPCL के पूर्व एमडी को अंतरिम राहत दी
Ratna Netam
10 April 2025 4:12 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के पूर्व प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना को मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से संबंधित मामले में दी गई अंतरिम राहत को बढ़ा दिया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने एक पूरक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की और इसे रिकॉर्ड पर लेने के बाद अदालत ने मामले को 2 मई को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया। अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए अपने पहले के आदेश में अदालत ने पुलिस को मीना के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने मीना द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया था। एचपीपीसीएल के मुख्य अभियंता विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर में गोविंद सागर झील में मिला था। 10 मार्च को नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि एचपीपीसीएल के उच्च अधिकारी उनके पति को परेशान कर रहे हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नेगी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसके पति पर गलत काम करने का दबाव बनाता था।
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