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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह शैक्षणिक सत्र के मध्य में किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण आदेश जारी न करे। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने यह आदेश एक शिक्षक द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसका स्थानांतरण शैक्षणिक सत्र के मध्य में किया गया है और इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को 3 सितंबर को इस संबंध में उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सचिव (शिक्षा) की ओर से दायर हलफनामे को रिकॉर्ड में रखा, जिसमें बताया गया कि न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में 7 सितंबर, 2024 को सचिव (शिक्षा) की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा और संयुक्त सचिव (शिक्षा) ने भाग लिया।
निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया कि वे शैक्षणिक सत्र के मध्य में कोई भी स्थानांतरण आदेश जारी न करें तथा यदि प्रशासनिक कारणों से या किसी विशेष विद्यालय में शिक्षण परिणाम में सुधार के लिए किसी शिक्षक को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो पूर्ण औचित्य के साथ फाइल को मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने इस पर विचार करने के बाद कहा, "इस घटनाक्रम के मद्देनजर, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि 7 सितंबर को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, का अक्षरशः पालन किया जाए ताकि स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों के साथ भेदभाव न हो, अर्थात सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए तथा जब तक कोई अनिवार्य परिस्थिति न हो, शैक्षणिक सत्र के मध्य में स्थानांतरण से बचा जाए।"
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Payal
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