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हिमाचल प्रदेश
HC ने पर्यटन सचिव की याचिका 50,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज की
Ratna Netam
22 April 2025 5:17 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें 27 मार्च को पारित अपने आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य कभी भी ईआईएच लिमिटेड (वाइल्ड फ्लावर हॉल) के शेयर हस्तांतरण को 31 मार्च से आगे स्थगित करने पर सहमत नहीं हुआ था। राज्य सरकार के प्रमुख सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) के हलफनामे पर आवेदन इस तर्क पर किया गया था कि 27 मार्च को महाधिवक्ता द्वारा दिया गया बयान कि सरकार ने न्यायालय के समक्ष लंबित दो आवेदनों पर निर्णय के बाद दावेदार ईआईएच लिमिटेड द्वारा शेयरों के हस्तांतरण पर सहमति व्यक्त की थी, अनजाने में दिया गया था और राज्य कभी भी इस पर सहमत नहीं हुआ था। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ ने पिछले सप्ताह आवेदन को खारिज कर दिया था और प्रमुख सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
न्यायालय ने कहा था कि "यह आवेदन प्रमुख सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) की ओर से एक गलत दिशा में उठाया गया और अपमानजनक कदम है, जो विभिन्न कार्यालयों की निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करता है।" न्यायमूर्ति ज्योत्सना ने कहा कि "महाधिवक्ता राज्य के प्रथम और सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। 27 मार्च को पारित आदेश में दर्ज उनके बयान को प्रमुख सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) द्वारा आवेदन में अनजाने में की गई गलती के रूप में बताया जा रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र दाखिल करने से पहले अधिकारी द्वारा महाधिवक्ता से परामर्श भी नहीं किया गया था, जिससे महाधिवक्ता के बयान को खुली अदालत में अनजाने में की गई गलती करार दिया गया।" सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता अनूप रतन ने अपने पिछले बयान को दोहराया और अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य ने 27 मार्च के आदेश में दर्ज उनके बयान के अनुसार आगे की कार्रवाई की है।
महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्हें राज्य सरकार के निर्देश पर 27 मार्च के आदेश में दर्ज की गई बातों को कहना था और वर्तमान आवेदन प्रधान सचिव (पर्यटन और नागरिक उड्डयन) द्वारा की गई अवमानना के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि यह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है और उनके प्रति भी अपमानजनक है। महाधिवक्ता ने अधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका सहित उचित उपाय की मांग करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया था। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 27 मार्च को महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कहा था कि वर्तमान में राज्य वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति को चलाने/उपयोग करने की स्थिति में नहीं है और इस संबंध में निविदा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय की आवश्यकता है। उन्होंने अदालत को सूचित किया था कि इस अंतराल में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित संपत्ति, जो वर्तमान में एक चालू व्यवसाय है, बर्बाद न हो और राजस्व की कोई हानि न हो, राज्य इसका कब्जा ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड (ईआईएच लिमिटेड) को देने पर गंभीरता से विचार कर रहा था, जबकि ईआईएच लिमिटेड ने 31 मार्च को राज्य को इसका खाली कब्जा पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार एक विशिष्ट अवधि के लिए/निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक उपयोग के लिए वापस सौंप दिया था।
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