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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कल कहा कि मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थित 110 मेगावाट शानन पावर प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी का दावा करने का हरियाणा को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रोजेक्ट पर दावा करने के लिए दायर किया गया आवेदन अनावश्यक और टिकाऊ नहीं है। शांता कुमार ने कहा कि प्रोजेक्ट के स्वामित्व को लेकर विवाद हिमाचल और पंजाब के बीच है। उन्होंने कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार पावर प्रोजेक्ट को केवल संचालन के लिए पंजाब सरकार को दिया गया था और इसका स्वामित्व कभी भी पड़ोसी राज्य को हस्तांतरित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर देखा जाए तो पंजाब कभी भी ब्रिटिश काल में हस्ताक्षरित लीज समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं था। लीज समझौते पर मंडी के तत्कालीन शासक राजा जोगिंदर सेन और वायसराय की ओर से ब्रिटिश प्रतिनिधि कर्नल बीसी बेट्टी ने हस्ताक्षर किए थे। शांता कुमार ने कहा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि पंजाब सरकार शानन पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को वापस करे, क्योंकि इसका लीज एग्रीमेंट मार्च 2024 में समाप्त हो गया है।