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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सरकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम कदम उठाते हुए, डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), शिमला ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के नियमों के तहत, नाहन के पूर्व डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर (DTO) सतीश कुमार की एक अचल प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए अटैच कर लिया है। ED की जांच के मुताबिक, ऑफिसर ने जुर्म के पैसे से सनी एन्क्लेव, खरड़ में 200 sq yards का एक प्लॉट खरीदा, जिसकी कीमत 1.84 करोड़ रुपये थी। ED ने नाहन पुलिस द्वारा कुमार के खिलाफ IPC और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 की अलग-अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद 31 मई, 2023 को मामले में चार्जशीट फाइल की गई और बाद में नाहन में सिरमौर के स्पेशल जज ने कुमार को इन अपराधों के लिए दोषी ठहराया।
ED की जांच में पता चला कि सतीश कुमार ने 2012-2018 तक DTO नाहन के तौर पर काम करते हुए, ई-पेंशन सॉफ्टवेयर में धोखाधड़ी करके पेंशन फंड को अपने, अपनी पत्नी और बच्चों के कई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 95 पेंशनर्स के लिए तय 1.68 करोड़ रुपये की रकम गैर-कानूनी तरीके से इन अकाउंट में जमा कर दी गई। जांच में पता चला कि सतीश कुमार ने जुर्म के पैसे का इस्तेमाल मोहाली के सनी एन्क्लेव में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया, जिससे दागी फंड को बेदाग दिखाया गया। ED के एक अधिकारी ने बताया कि 1.84 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रोविजनल तौर पर अटैच कर दिया गया है, जबकि आगे की जांच चल रही है।
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