हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में Shimla, ऊना और कांगड़ा शहरी निकायों के लिए परिसीमन कार्यक्रम जारी

Gulabi Jagat
12 March 2026 9:36 PM IST
हिमाचल में Shimla, ऊना और कांगड़ा शहरी निकायों के लिए परिसीमन कार्यक्रम जारी
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Shimla : हिमाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें राज्य के कुछ चुनिंदा अर्बन लोकल बॉडीज़ (ULBs) में वार्डों की डिलिमिटेशन का शेड्यूल बताया गया है। यह म्युनिसिपल एरिया में हाल ही में हुए बदलावों के बाद किया जाएगा।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, डिलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में वे अर्बन बॉडीज़ भी शामिल होंगी, जहां एरिया नए बनाए गए हैं या शामिल किए गए हैं। इनमें शिमला ज़िले में शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऊना ज़िले में ऊना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कांगड़ा ज़िले में नगर पंचायत बीर शामिल हैं।
कमीशन ने कहा कि यह प्रोसेस अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा इन अर्बन बॉडीज़ के अधिकार क्षेत्र में बदलावों को नोटिफाई करने के बाद शुरू किया गया है। इसमें रोहड़ू एरिया को शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल करना और ऊना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और एरिया शामिल हैं, जबकि कांगड़ा ज़िले में बीर को हाल ही में नगर पंचायत बनाया गया है।
भारत के संविधान के आर्टिकल 243ZA और हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1994 और हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 के संबंधित नियमों के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, कमीशन ने डिलिमिटेशन प्रोसेस के लिए एक डिटेल्ड टाइमलाइन तय की है।
शेड्यूल के अनुसार, वार्डों के डिलिमिटेशन के लिए ड्राफ्ट प्रपोज़ल 12 मार्च को पब्लिश किया जाएगा। संबंधित म्युनिसिपल एरिया के निवासी 19 मार्च तक ऑब्जेक्शन या सुझाव दे सकते हैं।
संबंधित डिप्टी कमिश्नर 23 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन की जांच और निपटारा करेंगे। उनके फैसलों के खिलाफ ऑर्डर के सात दिनों के अंदर संबंधित डिविजनल कमिश्नर के सामने अपील फाइल की जा सकती है।
डिविजनल कमिश्नर 1 अप्रैल तक ऐसी अपीलों का निपटारा करेंगे, जबकि फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर 4 अप्रैल को या उससे पहले जारी किए जाने हैं। वार्डों के लिए सीटों का रिजर्वेशन 6 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद फाइनल रिजर्वेशन रिपोर्ट कमीशन को सौंपी जाएगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अगर तय समय में कोई ऑब्जेक्शन या अपील नहीं मिलती है, तो संबंधित डिप्टी कमिश्नर सीधे फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर जारी कर सकते हैं और रिज़र्वेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं।
कमीशन ने शिमला, ऊना और कांगड़ा जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को कमीशन के पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुसार डिलिमिटेशन का काम करने का निर्देश दिया है। (ANI)
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