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Chamba चंबा: विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा रमणीक शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी का दोषी करार देते हुए रशीद खान पुत्र शुक्रुद्दीन निवासी गांव फंगोटा और आरिफ खान पुत्र प्यारदीन निवासी गांव सरोथा डाकघर चरोड़ी तहसील चुराह जिला चंबा को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला अधिवक्ता सतीश राठौर ने अदालत में मामले की पैरवी की। उनके अनुसार 8 दिसंबर 2020 को पुलिस टीम पठानकोट-चंबा-भरमौर एनएच पर स्थित बहुउद्देश्यीय बैरियर तुनुहट्टी पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान चंबा से पठानकोट जा रही एक कार को निरीक्षण के लिए रोका गया।
कार में सवार रशीद खान और आरिफ खान पुलिस टीम को देखकर घबरा गए। पुलिस को दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं तो उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान कार की तलाशी लेने पर पुलिस को दोनों के कब्जे से 1 किलो 269 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर चुवाड़ी थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह पेश किए और राशिद खान और आरिफ खान के खिलाफ चरस तस्करी के आरोप साबित किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राशिद खान और आरिफ खान को 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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