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हिमाचल प्रदेश
पंचायतों में 140 पदों को उपचुनाव पांच नवंबर को, जारी किया अधिसूचना
Shantanu Roy
8 Oct 2023 10:13 AM GMT
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शिमला। प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं में 140 पदों पर उपचुनाव होने है। उपचुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग क ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 140 पदो में एक पद पंचायत समिति सदस्य दस प्रधान, 12 उपप्रधान तथा 117 पंचायत वार्ड सदस्यों के पद रिक्त है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 18, 19 और 20 अक्तूबर को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगेे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 21 अक्तूबर को संबंधित रिटर्निंग सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुबह दस बजे के उपरांत करेंगे। नामांकन वापस लेने के इच्छुक प्रत्याशी 25 अक्तूबर को शाम तीन बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 25 अक्तूबर को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे।
यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा और किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आबंटित नहीं किया जाएगा। मतदान पांच नवंबर को सुबह बजे से सायं चार बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उपप्रधान एवं पंचायत सदस्यों के पद की मतगणना पांच नवंबर को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य पंचायत समिति की मतगणना छह नवंबर को खंड मुख्यालय पर प्रात: नौ बजे से की जाएगी। जिन पंचायतों में उप निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है। उनका कोई भी निवासी जिसने कि पहली सितंबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, अपना नाम संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते है। इसके लिए 11 अक्तूबर, 2023 तक संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त को प्रारूप दो पर आवेदन कर सकते है। अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ पंचायत समिति के वार्ड 26 में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसी प्रकार जिन विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में प्रधान व उपप्रधान का निर्वाचन होना है। उन ग्राम पंचायतों में तथा जिन ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्य का निर्वाचन होना है उन ग्राम पंचायतों के संबंधित वार्डों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वार्डों, पंचायतों एवं पंचायत समिति जहां आचार संहिता लागू हो गई है का विवरण राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर है।
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Shantanu Roy
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