हिमाचल प्रदेश

NDPS मामले में मनाली के व्यक्ति को 12 साल की जेल

Ratna Netam
20 Dec 2025 5:35 PM IST
NDPS मामले में मनाली के व्यक्ति को 12 साल की जेल
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: कुल्लू के स्पेशल जज-I, प्रकाश चंद राणा की कोर्ट ने NDPS एक्ट के तहत एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलभूषण गौतम ने कहा, "मनाली सबडिवीजन की बाराग्रां पंचायत के सुखनी गांव के रहने वाले योगराज को NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है और उसे 12 साल की कड़ी कैद और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।" उन्होंने आगे बताया कि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण कैद होगी। गौतम ने बताया कि 6 फरवरी, 2023 को दोपहर करीब 1.30 बजे, हेड कांस्टेबल संदीप के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने उझी घाटी में सेगली जीरो पॉइंट के पास योगराज को रोका। वह वैन में 2.049 किलोग्राम चरस ले जा रहा था।
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