हिमाचल प्रदेश

मंडी में NDA-CDS परीक्षा के लिए 7 केंद्र तैयार

Kiran
13 Sept 2026 2:04 PM IST
मंडी में NDA-CDS परीक्षा के लिए 7 केंद्र तैयार
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Mandi एडिशनल डिप्टी कमिश्नर प्रियांशु खाती ने बताया कि CDS (II), 2026 परीक्षा दो सेंटरों — वल्लभ डिग्री कॉलेज, मंडी (सब-सेंटर-001 और सब-सेंटर-002) पर होगी। NDA & NA (II), 2026 परीक्षा PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समखेतर, गवर्नमेंट ITI मंडी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूल बाज़ार, PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांगरोटू और PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनाइड में आयोजित की जाएगी, जिन्हें सब-सेंटर 003 से 007 के तौर पर तय किया गया है।
उन्होंने आगे कहा, "CDS परीक्षा तीन सेशन में होगी। पहला सेशन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरा दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक और तीसरा शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा। NDA & NA परीक्षा दो सेशन में होगी: सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक।" परीक्षाओं में कुल 1,810 उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। खाती ने सभी उम्मीदवारों से अपील की कि वे तय समय से काफी पहले अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें और अपने ई-एडमिट कार्ड साथ लाएं, क्योंकि उनके बिना एंट्री नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि हर परीक्षा शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले सभी परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार पेन, वैलिड फोटो ID, पारदर्शी पानी की बोतल और साधारण एनालॉग रिस्टवॉच साथ ले जा सकते हैं। स्मार्टवॉच और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों की इजाज़त नहीं होगी। 13 सितंबर को होने वाली UPSC NDA & NA (II) और CDS (II), 2026 परीक्षाओं को देखते हुए, मंडी सब-डिविजन में परीक्षा केंद्रों के आसपास पाबंदी के आदेश लागू किए गए हैं ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से हो सकें।
मंडी सदर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट चंदर प्रकाश के अनुसार, ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। 13 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आस-पास सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियां, नारेबाजी और हड़ताल पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। पाबंदी वाले इलाकों में निर्माण कार्य और टेंट या मंच लगाने या हटाने की इजाज़त नहीं होगी। हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार या कोई भी खतरनाक चीज़ साथ रखने पर भी रोक रहेगी।
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