हिमाचल प्रदेश

बच्ची से अश्लील हरकतें करने के दोषी को 2 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना

Shantanu Roy
11 Oct 2023 9:22 AM GMT
बच्ची से अश्लील हरकतें करने के दोषी को 2 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना
x
धर्मशाला। 5 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने के एक आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपाली गंभीर की अदालत ने 2 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी पड़ेगी। मामला देश में पोक्सो अधिनियम लागू होने से पहले का बताया जा रहा है।
सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी ज्वाली रवि कुमार ने बताया कि ज्वाली उपमंडल की एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ वर्ष 2011 में अश्लील हरकतें करने के आरोप में ज्वाली उपमंडल के रहने वाले सुनील कुमार उर्फ राजू के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि जिस समय सुनील कुमार उर्फ राजू ने इस घटना को अंजाम दिया उस दौरान पोक्सो अधिनियम लागू न हुआ था, जिसके चलते पुलिस थाना ज्वाली में अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ था। न्यायिक दंडाधिकारी दीपाली गंभीर की अदालत में चली इस सुनवाई में अभियोजन पक्ष के 6 गवाहों के बयानों व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
Next Story