हरियाणा

Haryana में संपत्ति पंजीकरण के लिए अधिक भुगतान करना होगा

SANTOSI TANDI
25 Nov 2024 7:06 AM GMT
Haryana में संपत्ति पंजीकरण के लिए अधिक भुगतान करना होगा
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हरियाणा Haryana : हरियाणा में 1 दिसंबर से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए खरीदारों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को 1 दिसंबर से 31 मार्च 2025 तक नए कलेक्टर रेट पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के आदेश जारी करने के साथ ही पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल, झज्जर और नूंह जिलों में कलेक्टर रेट में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी की संभावना है। चंडीगढ़ की परिधि में आने वाले पंचकूला जिले में भी इसी तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अन्य जिलों में बढ़ोतरी मामूली होगी।नई कलेक्टर दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होनी थीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले को रोक दिया था। इसके बाद, भाजपा सरकार ने 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले को लागू नहीं करने का फैसला किया। सूत्रों ने बताया कि अब सैनी ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे नए कलेक्टर दरों पर संपत्ति के पंजीकरण का रास्ता साफ हो गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने द ट्रिब्यून को बताया कि इस फैसले से राज्य के खजाने में अधिक राजस्व आएगा, क्योंकि खरीदारों को अपनी संपत्ति नए कलेक्टर दरों पर पंजीकृत करानी होगी। उन्होंने कहा कि राजकोष में अधिक राजस्व का मतलब विकास कार्यों के लिए अधिक धन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि कलेक्टर दरें बाजार दरों को दर्शाएंगी।
विभिन्न जिलों के प्रशासन ने कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी करने की कवायद भी की थी और राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। हालांकि, संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों के कारण इस फैसले के क्रियान्वयन में देरी हुई।
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